प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में मंत्रालय से संबंधित एक मौखिक प्रश्न का उत्तर देते हुए महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी  ने कहा कि 68 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा भत्ते का दायरा वित्तीय वर्ष 2082/83 से बढ़ाकर 68 कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा भत्ते प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022/23 के बजट विवरण के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत वर्तमान में 70 वर्ष आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा भत्ते प्रदान किए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2075 बी.एस. की धारा 4 में प्रावधान है कि दलित एवं एकल महिला वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद तथा अन्य वरिष्ठ नागरिकों को 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सामाजिक सुरक्षा भत्ते के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित वरिष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त होगा।