सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की याचिका पर सरकार को कारण बताओ आदेश जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और यूएमएल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की याचिका पर सरकार को कारण बताओ आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया और लिखित जवाब मांगने का आदेश दिया. न्यायाधीश मेघराज पोखरेल की पीठ ने यह आदेश दिया.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व गृह मंत्री और नेपाली कांग्रेस नेता रमेश अख्तर की याचिका पर भी कारण बताओ आदेश जारी किया था. कोर्ट ने सरकारी पक्ष को भी कोर्ट में पेश होकर उनकी गिरफ्तारी की वजह पर चर्चा करने को कहा है. ओली की ओर से श्रीमती राधिका शाक्य ने सीधे गिरफ्तारी की अर्जी दर्ज करायी थी. 23 और 24 अगस्त की घटना की जांच के लिए पुलिस ने शनिवार को ओली और लेखल को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है.
