राज्य मामलों और सुशासन समिति ने मां के नाम पर नागरिकता देने वाला बिल पास कर दिया है। सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता बिल
समिति के अध्यक्ष रामहरि खातीवाड़ा ने बताया कि नेपाल नागरिकता अधिनियम-2063 में संशोधन का विधेयक मंगलवार को राज्य मामलों की समिति की बैठक में पारित किया गया।
समिति के अध्यक्ष खातीवाड़ा के अनुसार, विधेयक में माता या पिता के नाम से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। पहले नागरिकता प्राप्त करने के लिए माता और पिता दोनों का होना अनिवार्य था।
ऐसा प्रावधान है कि माता के नाम पर नागरिकता प्राप्त करते समय स्व-घोषणा की आवश्यकता होती है। यदि ऐसी स्व-घोषणा झूठी पाई जाती है, तो 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है।
सरकार ने यह विधेयक इसलिए पेश किया क्योंकि देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी मां के नाम से नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देने वाला कोई कानून नहीं है।
