लीलाबल्लव पर मुकदमा न चलाने के फैसले को रद्द करने की मांग की जा रही है

उच्चतम न्यायालय में रिट का पंजीकरण किया गया है।

उनकी मांग है कि उन पर मुकदमा न चलाने का फैसला तुरंत रद्द किया जाए क्योंकि यह अपमानजनक है ।

पूर्व मंत्री टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सरकार और आर्ट काउंसिल टोक्यो द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए  ११ कात्तिक को जापान गए थे ।

जिला लोक अभियोजक कार्यालय, काठमांडू द्वारा अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने का निर्णय लेने के बाद उन्हें  १० मंसिर को हिरासत से रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर मांग की गई है कि कोशी प्रांत के पूर्व मंत्री लीलाबालाब अधिकारी पर मुकदमा न चलाने के फैसले को रद्द किया जाए ।

वरिष्ठ वकील दिनेश त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर मांग की है कि केस आगे न बढ़ाने के फैसले को रद्द किया जाए और मामले की दोबारा जांच कर उनके खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया जाए ।