मधेस के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव को 24 घंटे के अंदर विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को अपना आदेश जारी करने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपना-अपना बहुमत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं.नेपाली कांग्रेस सहित सात दलों द्वारा दायर याचिका पर यदि मुख्यमंत्री यादव 24 घंटे के भीतर विश्वास मत लेने में विफल रहते हैं तो यह संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अंतर्गत आता है। तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने प्रांतीय प्रमुख के नाम पर नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ गई है. यह लगभग तय लग रहा है कि मुख्यमंत्री यादव को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलेगा. एमाले के अलावा अन्य पार्टियों द्वारा यादव के नेतृत्व वाली सरकार को विश्वास मत नहीं देने को अभी भी ‘असंवैधानिक’ माना जा रहा है.