पाटन उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए जाने के बाद, जिला न्यायालय काठमांडू में नकद जमानत का भुगतान करने के बाद महरा को रिहा कर दिया गया.
सोना तस्करी मामले में जिला अदालत के आदेश से जेल में बंद पूर्व स्पीकर कृष्ण बहादुर महरा को 20 लाख रुपये का मुचलका भरने के बाद रिहा कर दिया गया है.
काठमांडू जिला न्यायालय के सूचना अधिकारी दीपक कुमार श्रेष्ठ ने कहा कि पाटन उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए जाने के बाद, काठमांडू जिला न्यायालय में नकद में जमानत का भुगतान करने के बाद महारा को रिहा कर दिया गया.
गुरुवार को पाटन हाई कोर्ट के न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइराला और तेजेंद्र प्रसाद शर्मा सपकोटा की संयुक्त पीठ ने महरा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. सोना तस्करी मामले में शामिल महारा को नेपाल पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीआईबी) ने असोज २६ को गिरफ्तार किया था.
