महरा को हिरासत में रखने का आदेशपाटन उच्च न्यायालय ने राहुल महरा को मुकदमे के लिए रिमांड पर लेने के काठमांडू जिला न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अंजू उप्रेती ढकाल और न्यायमूर्ति दीपेंद्र अधिकारी की संयुक्त पीठ ने आज जिला न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार माओवादी केंद्र नेता कृष्ण बहादुर महरा का बेटा राहुल महरा अभी भी मुकदमा लंबित होने तक जेल में है। उस मामले में उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीआईबी) ने गिरफ्तार किया था। काठमांडू की जिला अदालत ने महरा को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया और मुकदमे तक उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालाँकि महरा जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय गए, लेकिन जिला के आदेश को बरकरार रखा गया। उन पर आपराधिक विश्वासघात, सीमा शुल्क चोरी और संगठित अपराध का आरोप लगाया गया है। अथॉरिटी ने उनके खिलाफ 18 जुलाई को केस दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।
