तत्कालीन झलनाथ खनाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के भ्रष्टाचार मामले में विशेष अदालत ने 5 लोगों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष अदालत ने मधेस प्रांत के तत्कालीन आर्थिक मामलों और योजना मंत्री विजय कुमार को अधिकतम 9 साल 1 महीने की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि उन पर 23 करोड़ 50 लाख 29 हजार 368 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
विशेष अदालत ने फैसला दिया है कि फाउंडेशन के अध्यक्ष रेवती प्रसाद पंत, महासचिव नवराज भंडारी, कोषाध्यक्ष नीरज भंडारी और सदस्य देवेन्द्र राय को 8 साल की कैद और मंत्री विजय कुमार के जितना ही जुर्माना लगाया जाएगा 21 अक्टूबर 2080।
फाउंडेशन ने कहा कि वह जहरीले सांपों के काटने में इस्तेमाल होने वाले सांप रोधी जहर के उत्पादन के उद्देश्य से लालबंदी नगर पालिका के सहयोग से एक सांप रोधी जहर उत्पादन और अनुसंधान केंद्र संचालित करेगा।
फाउंडेशन ने कहा कि वह जहरीले सांपों के काटने में इस्तेमाल होने वाले सांप रोधी जहर के उत्पादन के उद्देश्य से लालबंदी नगर पालिका के सहयोग से एक सांप रोधी जहर उत्पादन और अनुसंधान केंद्र संचालित करेगा।
